अंजली बिरला क्या बिना UPSC पास किए IAS बनी? big news 2024..

अंजली बिरला को लेकर बड़ी खबरें मीडिया के सामने आया हैं । सोसल मीडिया पर Anjali birla के खिलाफ़ कई सारी कॉमेंट कर रहे हैं । यह मामला केवल शोसल मीडिया तक ही सीमित नहीं रह गया हैं इस मामले को हाई कोर्ट तक भी ले जाया गया हैं और अंजली बिरला हाई कोर्ट से इंसाफ की मांग कर रही हैं । मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि Anjali birla को लेकर हाई कोर्ट अंजली बिरला के खिलाफ बड़ा एक्सन लिया हैं और गूगल और x पर चल रही खबरों को हटाने का निर्देश जारी करने को कहा हैं

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ओम बिरला की बेटी के अंजली बिरला मानहानि मामले में गूगल और X को HC का बड़ा निर्देश, मिला हैं

दिल्ली हाई कोर्ट में अंजलि बिरला ने मानहानि का केस दायर किया था. उन्होंने यह केस सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे उस दावों के खिलाफ दायर किया था जिनमें कहा जा रहा था कि अंजलि ने UPSC परीक्षा अपने पिता के प्रभाव के कारण पास की है.लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल और सोशल मीडिया साइट X को भारतीय

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रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS) अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सभी अपमानजनक पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया है. यह भी दावा किया गया कि पिता के प्रभाव की वजह से अंजलि को यह लाभ मिला। हालांकि इन सारी बातों में कोई भी सचाई नहीं थी। अंजलि ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) की पढ़ाई की है।https://www.bsnl.co.in/

जस्टिस नवीन चावला ने अंजलि बिरला के लिए मुकदमे दर्ज किया।

जस्टिस नवीन चावला ने अंजलि बिरला की ओर से दाखिल मानहानि के मुकदमे में अज्ञात पक्षों को कथित मानहानिकारक सामग्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोस्ट करने, प्रसारित करने, संचारित करने, ट्वीट करने या रीट्वीट करने पर भी रोक लगाई है। साथ ही सभी मध्यस्थों (गूगल, एक्स आदि) को 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही इस संबंध में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

आयोग हर बार एक रिजर्व लिस्ट तैयार करती है। इसमें 829 अभ्यर्थियों का नाम था, जिनमें से 89 को कार्मिक विभाग पर चुना गया था। इनमें अंजलि का नाम भी शामिल है। यूपीएससी की वेबसाइट पर यह रिजल्ट मौजूद है।

अंजलि की योग्यता पर सवाल उठाने वालों ने बिना सच जाने ही किसी वायरल कंटेंट को शेयर कर दिया। यूपीएससी ने 2019 की परीक्षा का परिणाम चार अगस्त 2020 को जारी किया था।

पोस्ट में क्या लिखा था अंजली बिरला के खिलाफ।

अधिकारी ने सोशल मीडिया पर उन पोस्ट को हटाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के कारण अपने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास कर ली। उनके वकील ने बताया कि वह यूपीएससी, सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) में शामिल हुई थीं और उनका चयन 2019 की समेकित आरक्षित सूची में हुआ था। वह आई आरपीएस अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हुईं है

Anjali birla (अंजली बिरला) क्यों सुर्खियों में आने लगी थी

लोगो को लगने लगा था की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी कैसे पहला ही एग्जाम पर पास कर गईं।लोग कई तरह के गूगल और सोसल मीडिया पर कॉमेंट कर रहे हैं कह रहे हैं की उसके पिताजी के कारण परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई हैं और लोग यह भी कह रहे हैं की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी बिना परिक्षा के कैसे पास हो सकता हैं ।लोगो का कई तरह की कॉमेंट देखने को मिल रहा हैं गूगल और फेसबुक पर। इसी मामले को लेकर अंजली बिरला ने हाई कोर्ट न्याया याचिका पहुंच कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सोसल मीडिया पर चल रही टिपनिया को हटाने की मांग की हैं यह भी

कहा गया है कि केस प्रतिवादियों को वादी और उनके पिता ओम बिरला (18 वीं लोकसभा के अध्यक्ष) सहित परिवार के सदस्यों की प्रतिष्ठा को कलंकित करने से रोकने के लिए दायर किया गया है. अंजलि बिरला ने हाल में एक प्रतिनिधि के माध्यम से महाराष्ट्र साइबर सेल के पास ज्ञात और अज्ञात कई ट्विटर यूजर्स आदि के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

अंजली बिरला अंजली बिरला ने 24 घंटे के अंदर पोस्ट हटाने के लिए निर्देश की मांग की हैं

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हाई कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट को मध्यस्थों द्वारा 24 घंटे के भीतर हटाया जाएगा, और यदि वादी को किसी अन्य समान पोस्ट के बारे में पता चलता है, तो वह इसके बारे में ‘एक्स’ और ‘गूगल’ को सूचित करेगी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में ‘एक्स’, ‘गूगल’, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी किया तथा चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा।

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